रायपुर। डोमा में ‘गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स’ के नाम से प्रसारित फेसबुक विज्ञापन के मामले में छत्तीसगढ़ रेरा ने जुर्माने की वसूली का निर्देश दिया है। 4 नवंबर 2026 की साझा आदेश-पत्रिका के मुताबिक, रजिस्ट्रार ने बताया कि विज्ञापन हटाने के पहले के निर्देश का पालन नहीं हुआ और जुर्माने की राशि भी जमा नहीं हुई। आदेश में अनुमानित परियोजना लागत ₹17.71 करोड़ और जुर्माने की अधिकतम सीमा ₹88.55 लाख दर्ज है। वसूली की वास्तविक राशि का उल्लेख साझा पन्नों में नहीं है।

फेसबुक विज्ञापन में ₹44 लाख से शुरू बताई गई थी कीमत

आदेश-पत्रिका में दर्ज रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के मुताबिक, विज्ञापन में 1,000 वर्गफुट के प्लॉट की कीमत ₹44 लाख, 1,250 वर्गफुट की ₹55 लाख और 1,500 वर्गफुट की ₹65 लाख बताई गई थी। विज्ञापन में करीब 50 एकड़ पर परियोजना लाने का भी जिक्र था। ये कीमतें उस विज्ञापन में दी गई थीं।

जनवरी में निर्देश, नवंबर में वसूली का आदेश

आदेश-पत्रिका के मुताबिक, 21 जनवरी 2026 को विज्ञापन हटाने और रेरा रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन पेश करने के निर्देश दिए गए थे। उसमें प्रति पक्षकार ₹10,000 प्रतिदिन की शास्ति और राशि जमा करने के लिए 45 दिन का उल्लेख है। अनुपालन न होने पर 2 जून को धारा 63 के तहत मामला दर्ज कर नोटिस भेजने की बात भी आदेश-पत्रिका में दर्ज है। नवंबर की कार्रवाई में वसूली का जिम्मा न्याय निर्णायक अधिकारी को सौंपा गया।

साझा आदेश-पत्रिका में दो व्यक्ति और दो कंपनियाँ पक्षकार हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड का नाम विज्ञापित परियोजना के संदर्भ में आता है। कंपनी की वेबसाइट रायपुर की ग्रीनवेल एस्टेट परियोजना का रेरा नंबर PCGRERA250626002116 बताती है। इस विज्ञापन मामले पर कंपनी या पक्षकारों की सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं मिली।