रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अवकाश लेने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब छुट्टी के लिए कागज पर आवेदन देने के बजाय ई-एचआरएमएस (e-HRMS) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने इस संबंध में नई व्यवस्था लागू की है।

आकस्मिक और अर्जित अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन जरूरी

नई व्यवस्था के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और उसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवकाश के लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी। इसमें आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) और अर्जित अवकाश (Earned Leave) के आवेदन भी शामिल हैं।

इस बदलाव के बाद कर्मचारियों को छुट्टी के लिए आवेदन करते समय ई-एचआरएमएस पोर्टल का उपयोग करना होगा। अवकाश संबंधी आवेदन और उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी।

क्या है ई-एचआरएमएस व्यवस्था?

ई-एचआरएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी कार्यों को ऑनलाइन संचालित करने की व्यवस्था है। इसके माध्यम से कर्मचारियों के सेवा विवरण, अवकाश आवेदन और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक कामकाज में डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को लागू किया है। अब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अवकाश प्रबंधन को भी इसी प्रणाली से जोड़ दिया गया है।

कर्मचारियों को क्या ध्यान रखना होगा?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी के लिए आवेदन करते समय निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसलिए कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि वे आवेदन करने और उसकी स्वीकृति की स्थिति जानने के लिए ई-एचआरएमएस पोर्टल का उपयोग करें।

इस बदलाव का उद्देश्य अवकाश संबंधी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना और आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।