रायपुर। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट परियोजनाओं में नियमों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने सख्त कार्रवाई की है। रायपुर जिले के आरंग स्थित ‘सालासार विहार’ परियोजना में बिना आवश्यक RERA पंजीयन भूखंडों की बिक्री के मामले में प्रमोटर राजीव सोनी, पिता के.एल. सोनी पर 25 लाख रुपये की शास्ति लगाई गई है। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि पंजीयन के दायरे में आने वाली परियोजनाओं में कानूनी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है।

जानिए क्या है पूरा मामला

मामला आरंग क्षेत्र में विकसित ‘सालासार विहार’ परियोजना से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस परियोजना के अंतर्गत भूमि को भूखंडों में विभाजित कर उनकी बिक्री की जा रही थी, लेकिन इसके लिए आवश्यक RERA पंजीयन प्राप्त नहीं किया गया था।

मामले में संबंधित तथ्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद CG RERA ने कार्रवाई करते हुए प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। यह कार्रवाई रियल एस्टेट कारोबार में निर्धारित नियमों की अनदेखी को लेकर प्राधिकरण के सख्त रुख को दर्शाती है।

RERA अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत निर्धारित मानकों में आने वाली परियोजनाओं का प्राधिकरण में पंजीयन कराना आवश्यक है। ऐसी परियोजनाओं में आवश्यक पंजीयन के बिना विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या बिक्री के लिए प्रस्ताव करना कानून का उल्लंघन हो सकता है।

अधिनियम की धारा 59 में पंजीयन संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। इस मामले में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसी कानूनी प्रावधान के तहत प्रमोटर पर 25 लाख रुपये की शास्ति लगाई गई है।

प्लॉट खरीदने से पहले इन बातों की जांच जरूरी

CG RERA की कार्रवाई के बीच जमीन और प्लॉट खरीदने वाले लोगों के लिए भी सतर्क रहना जरूरी है। कई बार आकर्षक विज्ञापनों और आसान किस्तों के प्रस्तावों के बीच खरीदार परियोजना की कानूनी स्थिति की जांच नहीं कर पाते। बाद में उन्हें दस्तावेजों, स्वामित्व या अनुमतियों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए प्लॉट खरीदने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

- परियोजना RERA पंजीयन के दायरे में आती है या नहीं, इसकी पुष्टि करें।

- आवश्यक होने पर परियोजना का पंजीयन क्रमांक और विवरण जांचें।

- जमीन के स्वामित्व तथा राजस्व संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन कराएं।

- कॉलोनी के स्वीकृत लेआउट और जरूरी अनुमतियों की जांच करें।

- भुगतान करने से पहले सभी दस्तावेजों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें।

रियल एस्टेट कारोबार में नियमों का पालन जरूरी

CG RERA की यह कार्रवाई प्रमोटरों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि परियोजनाओं के विकास और भूखंडों की बिक्री में लागू कानूनी प्रावधानों की अनदेखी नहीं की जा सकती। वहीं, खरीदारों के लिए भी यह जरूरी है कि वे केवल मौखिक आश्वासनों या विज्ञापनों के आधार पर निवेश करने के बजाय दस्तावेजों की जांच करें।

परियोजनाओं के पंजीयन से संबंधित जानकारी CG RERA की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है।